मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35)

मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35)

संविधान के भाग III में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार छह श्रेणियों के रूप में न्यायोचित और गारंटीकृत हैं। ये मौलिक अधिकार हैं:

  1. समानता का अधिकार,
  2. स्वतंत्रता का अधिकार,
  3. शोषण के खिलाफ अधिकार,
  4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
  5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और
  6. संवैधानिक उपचार का अधिकार।

ये अधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज का सार हैं।

छह मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में स्थापित हैं। वो हैं

  1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 – 18): समानता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं: कानून के समक्ष समानता; धर्म; नस्ल; जाति; लिंग; या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध; और रोजगार से संबंधित मामलों में समान अवसर का प्रावधान।
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 – 22): मुक्त भाषण, विधानसभा, संघ, या संघ-निर्माण, आंदोलन, निवास, और किसी भी पेशे या व्यवसाय में भाग लेने की क्षमता का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के अधीन हैं)।
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 – 24): शोषण के विरुद्ध अधिकार, सभी प्रकार के बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी का प्रतिषेध करता है।
  4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28): संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। धार्मिक संप्रदाय अपने मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, और व्यक्तियों को राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा से संरक्षित किया जाता है।
  5. शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार (अनुच्छेद 29 – 30): भाषा, संस्कृति और धर्म के संदर्भ में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों द्वारा संरक्षित किया गया है। यह प्रत्येक समुदाय की परंपराओं और विरासत की रक्षा करने का प्रयास करता है।
  6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32-35): संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार देता है।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं:

  1. न्यायसंगतता: भारत में मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति न्यायपालिका के माध्यम से कानूनी उपचार प्राप्त कर सकते हैं यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है।
  2. प्रवर्तनीयता: अदालतों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने और उचित उपचार प्रदान करने का अधिकार है, जिससे ये अधिकार कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाते हैं।
  3. सीमाएं: मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं और संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं।
  4. आपातकाल के दौरान निलंबन: आपातकाल की स्थिति (अनुच्छेद 352) के दौरान, कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
  5. समानता और गैर-भेदभाव: अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करते हैं और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं।
  6. संशोधनीयता: जबकि मौलिक अधिकारों के मूल सिद्धांत अपरिवर्तनीय हैं, कुछ पहलुओं को संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे परिवर्तन संविधान की मूल संरचना को न बदलें।

 

भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार उचित प्रतिबंधों के साथ आते हैं:

  1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14): जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, यह राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की भी अनुमति देता है।
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19): जबकि नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति, विधानसभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार है, राज्य इन अधिकारों पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता जैसे कारणों से उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
  3. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21): इस मौलिक अधिकार को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिबंधित किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित प्रक्रिया है।

 

 

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